बीज उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये कृषकों की आवश्यक पात्रता
- कृषक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- कृषकों के पास कम से कम 2 हैक्टेर भूमि निजि स्वामित्व में होना आवश्यक है।
- कृषक की भूमि बीज निगम प्रक्रिया केन्द्र के 30 किलोमीटर दायरे में होना चाहिये।
- कृषक के पास सिंचाई के साधन होना चाहिये।
कृषकों को उच्च तकनीकी उपलब्ध कराना
- कृषकों को प्रक्रिया केन्द्र पर पदस्थ कृषि विषेषज्ञ से उचित सलाह।
- प्रमाणित बीज के साथ फसल की कृषि कार्यमाला उपलब्ध कराना।
- प्रमाणित बीज के साथ बीज उपचार हेतु उचित मात्रा में फंगीसाईड उपलब्ध कराना।
उत्पादन कार्यक्रम के तहत् कृषकों की फसल का निरीक्षण
- उत्पादन कार्यक्रम के तहत् प्रदाय बीजों की फसल का पंजीयन/निरीक्षण बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं प्रक्रिया प्रभारी द्वारा ।
- प्रभारी द्वारा कृषकों को अच्छे उत्पादन हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
- म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षकों द्वारा पंजीकृत फसलों का निरीक्षण फसल की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में निर्धारित मापदण्डों के तहत् किया जाता है।
- निगम के प्रक्षेत्र उत्पादन अधिकारी द्वारा उत्पादन कार्यक्रम से जुडे हुये कृषकों के खेत का निरीक्षण करते समय नई तकनीकी का ज्ञान भी दिया जाता है।